दोस्तों PPF Account जिसे पब्लिक प्रोविडेंड फण्ड भी कहा जाता है। यह सरकार द्वारा चलाई गई एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका पैसा सरकार नॉन रिस्की जॉन में इन्वेस्ट करती है और इस स्कीम में भाग लेने वाले लोगो को एक फिक्स return देती है। PPF अकाउंट खुलवाने की कोई ऐज लिमिट नहीं है। आप चाहे 10 साल के बच्चे का यह अकाउंट खुलवा सकते हैं या 80 साल के वृद्ध व्यक्ति का। PPF स्कीम के तहत कभी जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता है यह व्यक्तिगत अकाउंट ही खोला जा सकता है। PPF स्कीम में एक व्यक्ति केवल एक अकाउंट ही खोल सकता है , मल्टीप्ल अकाउंट इसमें अलाउड नहीं होते।

कोई NRI PPF स्कीम में नहीं इन्वेस्ट कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पहले भारत में था उस वक्त इस स्कीम में खाता खुलवाया था और अब NRI है तो वह इस स्कीम में अपना खाता चालु रख सकता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। HUF (हिन्दू अनडिवाइडेड फॅमिली ) के तहत भी यह अकाउंट नहीं खोला जा सकता।
PPF में कितना Returns मिलता है ?
PPF में भारतीय गवर्नमेंट हर तीन महीनो में रिटर्न्स revise करती है। फ़िलहाल PPF 7.1 % के हिसाब से रिटर्न्स मिल रहा है।

PPF में भारतीय मुख्या बैंको जैसे की SBI, PNB की FD से 1 या 2 % रिटर्न्स ज्यादा मिलता है। SBI अगर FD पर 5.75% का इंटरेस्ट रेट देता है तो PPF में 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है।
PPF का lock-in Period क्या है ?
lock-in Period या maturity उसे कहते हैं की आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा जब आपको रेटर्स के साथ मिलता है। PPF में 15 साल का lock-in Period होता है। यानी आप जो पैसा PPF में इन्वेस्ट करेंगे वह आपको 15 सालो के बाद वापिस मिलेगा। FD का lock-in Period PPF से कम होता है। FD तो एक साल , दो साल या 5 साल के लिए भी हो सकती है।
PPF का lock-in Period तो 15 साल का होता है लेकिन साकार ने एक सुविधा दी है की आपको बीच में पैसो की जरूरत पड़ जाती है तो 5 साल बाद अपनी राशि का 50% निकाल सकते हैं।

अगर आप पर कोई वित्तीय संकट आ जाता है तो आप 5 साल बाद अपना PPF अकाउंट बंध भी करवा सकते है। इसे प्री मैचोर करा सकते हैं।
PPF में इन्वेस्ट करने के दो साल बाद आप अपनी रकम का 25% तक का लोन ले सकते हैं। यह लोन आपको उसी बैंक से मिलेगा जिस बैंक में आपने PPF Account खुलवाया है।
PPF टर्म क्या होता है।
PPF में जितने सालो के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे PPF टर्म बोला जाता है। यह टर्म लगभग 15 साल की ही होती है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में PPF में इन्वेस्ट करता है तो उसे 45 साल की उम्र में PPF की maturity मिलेगी और अगर कोई 45 साल की उम्र में PPF में इन्वेस्ट करता है तो उसे 60 साल की उम्र में maturity मिलेगी।
15 साल के बाद भी 5 -5 सालो के लिए PPF टर्म को बढ़ाया जा सकता है।
PPF टर्म एक्सटेंशन कैसे किया जाता है
PPF वैसे तो 15 की टर्म के लिए होता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति 15 साल बाद इसकी टर्म को एक्सटेंड करवाना चाहता है तो वह अगले 5-5 साल के लिए इसे एक्सटेंड करवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र में PPF में इन्वेस्ट करता है तो उसकी maturity 45 की उम्र में होगी तो वह व्यक्ति इसे अगले 5 साल बड़ा कर maturity 50 साल की उम्र में भी ले सकता है या 5 साल और बड़ा कर 55 साल की उम्र में भी maturity ले सकता है।
अगर आपको पैसा Maturity पर नहीं निकलना है तो आप कुछ दिन पहले एक लेटर देकर अगले 5 साल के लिए इसकी maturity आगे बड़ा सकते हैं। 15 साल बाद आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं लेकिन आप एक साल में एक बार ही यह पैसा निकाल सकते हैं। साल में मल्टीप्ल विड्थड्रॉल अलाउड नहीं है।
PPF में tax benefits क्या हैं
PPF को tax की exempt केटेगरी में रखा गया है। इसमें 1.5 लाख तक की राशि पर tax की छूट मिलती है।
PPF में इन्वेस्ट करने के बाद कमाए गए ब्याज पर भी tax की छूट होती है। इसके विपतीत FD में इंटरेस्ट रेट पर tax लगता है।

PPF में maturity के वक्त मिलने वाली टोटल राशि पर भी कोई tax नहीं लगता। PPF की maturity tax free होती है।
Legal Immunity Benefits क्या हैं
दोस्तों कभी कभी जब व्यक्ति को कोई लीगल जुर्माना देना पड़ता है। या बैंक से लिए गए लोन न चुकाने पर कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है जिसमे आपकी जमीन , मकान , दुकान , बिज़नेस या गाडी भी अटैच हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में आपके शेयर या म्यूच्यूअल फण्ड को भी अटैच कर सकता है लेकिन पब्लिक प्रोविडेंड फण्ड यानी PPF को कोर्ट भी अटैच नहीं कर सकती। आपके PPF से पैसा निकाल के कोर्ट भी किसी को जुर्माने के रूप हर्ज़ाना या कर्ज के रूप में पैसा नहीं चूका सकती। PPF का पैसा कानूनी तौर पर आपका नहीं बल्कि आपके बच्चो के लिए होता है जिसे कोर्ट भी छू नहीं सकती।
PPF में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है
दोस्तों PPF में साल का मिनिमम 500 रूपये इन्वेस्ट करना जरूरी है। इससे ऊपर आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप मासिक या सालाना इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और साल में भी एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह सुनिचित करें के पैसा 5 तारीख से पहले ही जमा करवा दे ताकि आपके पैसे पर ब्याज मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर पैसा 5 तारीख के बाद जमा होता है तो उस पैसे पर पूरा महीना ब्याज नहीं मिलता।
PPF अकाउंट कैसे खुलवाया जा सकता है।
PPF अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीको से खुलवाया जा सकता है। यह अकाउंट देश के सभी नेशनल बैंको , प्राइवेट बैंको और कमर्शियल बैंको में खुलवाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में भी PPF अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

बैंक यह अकाउंट खुलवाने की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से देता है। आप बैंक की वेबसाइट से इस अकाउंट को ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं और बैंक में विजिट करके ऑफलाइन भी खुलवा सकते हैं।
PPF Account खुलवाने के लिए डाक्यूमेंट्स।
PPF अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ज्यादा डाक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आप एक आई डी प्रूफ जिसमे आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या कोई अन्य प्रूफ देना होगा इसके साथ अपना पैन कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ देना होगा और एक फोटोग्राफ देना होगा। इन सभी डाक्यूमेंट्स के साथ आप अपना PPF अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन बड़े आराम से खुलवा सकते हैं।
PPF अकाउंट किन लोगो को खुलवाना चाहिए ?
PPF अकाउंट ऐसे लोगो को जरूर खुलवाना चाहिए जो हायर टैक्स स्लैब में आते हैं जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर है। ऐसे लोग जो 30 % टैक्स स्लैब ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए PPF बहुत अच्छी स्कीम है। क्योंकि PPF 1.5 लाख तक की टैक्स छूट होने के साथ साथ इसकी ब्याज earning पर कोई टैक्स नहीं लगता और इसकी maturity भी टैक्स फ्री होती है।

अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं और FD पर विस्वास नहीं करते। इस स्कीम में FD से ज्यादा रिटर्न्स भी मिलता है और एक lock in period भी है जिसके तहत आप 5 साल से पहले पैसा भी निकाल नहीं सकते तो रिटायरमेंट के लिए यह स्कीम बिलकुल सही है।
अगर आप इक्विटी मार्किट का रिस्क नहीं लेना चाहते और टैक्स बेनिफिट्स भी लेना चाहते हैं और एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो PPF आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट हैं।
FAQ
क्या PPF अकाउंट बच्चो के नाम पर भी खोला जा सकता है?
हाँ PPF अकाउंट बच्चो के नाम पर भी खोला जा सकता है। अगर कोई भी बच्चा अवयस्क यानी 18 साल से कम उम्र का होगा तो उसकी साइनिंग अथॉरिटी उसके माता पिता या गार्जियन ही होंगे।
PPF अकाउंट में बच्चो के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं?
PPF अकाउंट में अवयस्क बच्चो के लिए कम से कम 500 रूपये सालाना और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक की राशि ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब बच्चा व्यस्क हो जायेगा यानी 18 साल की उम्र के बाद यह लिमिट हट जाएगी और वह जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है।
PPF अकाउंट में साल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है?
PPF स्कीम को एक्टिव रखने के लिए कम से कम 500 रूपये हर साल डालने होते हैं और अगर PPF में tax पर्पज के लिए इन्वेस्ट करना है तो 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते है। इसके आलावा इसमें इन्वेस्ट करने की कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर PPF में मिनिमम राशि जमा नहीं कराते हैं तो क्या होगा ?
दोस्तों PPF अकाउंट में मिनमम 500 रूपये साल के जमा कराने जरूरी होते हैं अगर किसी साल से ये मिनमम राशि जमा होनी छूट जाती है तो आपको PPF पर इंटरेस्ट मिलना बंध हो जायेगा। और आपकी राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जायेगा। लेकिन आप कभी भी मिनिमम डालकर अपना अकाउंट एक्टिव करवा सकते हैं।